NEED HELP? TALK TO A COUNSELLOR

Business-Blog

CP Radhakrishnan NDAs Vice Presidential candidate

सी.पी. राधाकृष्णन: NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार

  • महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (National Democratic Alliance) ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है।
  • उनका पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नूस्वामी राधाकृष्णन है। 
  • उनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुप्पुर में हुआ था।
  • वह तमिलनाडु की वेलल्ला ओबीसी जाति से आते हैं।
  • उन्होंने 1998 और 1999 में कोयंबटूर से लकसभा चुनाव जीता, लेकिन 2004, 2014 और 2019 में लगातार तीन बार हार गए।
  • वह 2004 से 2007 तक भाजपा तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष रहे।
  • वह 31 जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और इससे पहले झारखंड और तेलंगाना के भी राज्यपाल रह चुके हैं।
  • नोट: भारत निर्वाचन आयोग ने 9 सितंबर 2025 को उप-राष्ट्रपति चुनाव आयोजित करने की घोषणा की है।

 

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

निर्वाचन मंडल

  • संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उप-राष्ट्रपति का चुनाव संसद के निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें शामिल होते हैं:
    • राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य,
    • राज्यसभा के नामित सदस्य,
    • लोकसभा के निर्वाचित सदस्य।

 

चुनाव प्रक्रिया

  • निर्वाचन पद्धत्ति;  आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान।
  • निर्वाचन आयोग चुनाव की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 तथा चुनाव नियम 1974 के तहत संचालित करता है।
  • अधिसूचना कार्यकाल समाप्त होने से 60 दिन पहले या उसके तुरंत बाद जारी की जाती है।
  • नोट: निर्वाचन मंडल में केवल सांसद होते हैं, इसलिए प्रत्येक वोट का मूल्य "1" माना जाता है।
  • आयोग, केंद्र सरकार की सलाह से, लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों को बारी-बारी से निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है।
  • इस बार राज्यसभा महासचिव को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
  • संसद भवन (लोकसभा) में सहायक निर्वाचन अधिकारी भी तैनात किए जाएंगे।
  • नियम 8, 1974 के अनुसार मतदान संसद भवन में ही संपन्न होता है।

 

निर्वाचन सम्बन्धी विवाद

  • अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के सम्बन्धी विवादों की भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच की जाती है और निर्णय किया जाता है। उसका निर्णय अंतिम होता है।
  • नोट: उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर भारत के उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई की जाती है।
  • नोट: इस याचिका के साथ अनिवार्य रूप से 20,000/-रूपये की जमानत राशि जमा करनी होती है।

 

उप-राष्ट्रपति

  • उप-राष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है।
  • वे राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं और किसी अन्य लाभकारी पद पर आसीन नहीं हो सकते।
  • नोट: उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है।

 

योग्यता

  1. भारत का नागरिक हो।
  2. न्यूनतम 35 वर्ष आयु हो।
  3. राज्यसभा सदस्य बनने के योग्य हो।

नोट: केंद्र/राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का पद धारित न हो।

 

  • उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हेतु 20 संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तावक के रूप में और 20 संसद सदस्य अनुमोदक होने आवश्यक है।
  • उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 15,000/- रुपये की जमानत राशि जमा करनी होती है।

 

शपथ या प्रतिज्ञान:

उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है।

शपथ का प्रारूप

"मैं, __________________ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।"

 

कार्यकाल

  • उपराष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक होता है।
  • कार्यकाल समाप्त होने पर भी वे तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक नए उत्तराधिकारी शपथ नहीं ले लेते।

इस्तीफा

  • उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को लिखित रूप से इस्तीफा दे सकते हैं।
  • नोट: उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाता है।
  • यदि रिक्ति मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से होती है, तब उस रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने के पश्चात् यथाशीघ्र किया जाता है
  • उन्हें राज्यसभा के प्रस्ताव और लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है। इसके लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है।