
130th Constitutional Amendment Bill 2025 (130वाँ संविधान संशोधन विधेयक 2025)
- केंद्र सरकार ने 20 अगस्त 2025 को दागी नेताओं को सत्ता से दूर रखने के लिए 130वाँ संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया।
- इसके तहत अनुच्छेद 75, 164 और 239AA में संशोधन किया जाएगा।
- मुख्य प्रावधान: गंभीर आपराधिक मामलों (5 वर्ष या अधिक सजा वाले) में यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री लगातार 30 दिन तक जेल में रहता है, तो उसका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा।
- नोट: जेल से रिहाई के बाद, संबंधित व्यक्ति पुनः पद पर नियुक्त हो सकता है।
विधेयक के प्रावधान
1. प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री (अनुच्छेद 75 में संशोधन):
- इसमें नया उपबंध 5A जोड़ा जाएगा।
- यदि कोई केंद्रीय मंत्री 30 दिन तक जेल में या गंभीर आपराधिक मामले (5 वर्ष या अधिक सजा वाले) है, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा देंगे।
- यदि प्रधानमंत्री सलाह नहीं देते, तो 31वें दिन से मंत्री स्वतः पदमुक्त हो जाएगा।
- यह प्रावधान प्रधानमंत्री पर भी लागू होगा।
2. राज्य सरकारों के लिए (अनुच्छेद 164 में संशोधन):
- इसमें नया उपबंध 4A जोड़ा जाएगा
- राज्य का कोई मंत्री 30 दिन तक जेल में या गंभीर आपराधिक मामले (5 वर्ष या अधिक सजा वाले) है, तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर उसे हटाएंगे।
- यदि मुख्यमंत्री सलाह नहीं देते, तो 31वें दिन से वह स्वतः पद से बाहर हो जाएगा।
- यह प्रावधान मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों पर भी लागू होगा।
3. केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए (अनुच्छेद 239AA में संशोधन):
- इसमें नया उपबंध 5A जोड़ा जाएगा।
- दिल्ली का कोई मंत्री 30 दिन तक जेल में या गंभीर आपराधिक मामले (5 वर्ष या अधिक सजा वाले) है, तो राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की सलाह पर उसे हटाएंगे।
- यदि मुख्यमंत्री सलाह नहीं देते, तो 31वें दिन से वह स्वतः पद से बाहर हो जाएगा।
- नोट: इसमें यह भी प्रावधान है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री, रिहा होने पर दोबारा नियुक्त किया जा सकता है।
उदाहरण (जेल में रहते हुए पद पर बने रहे नेता)
1. अरविंद केजरीवाल (आप) – दिल्ली के मुख्यमंत्री।
2. सत्येंद्र जैन (आप) – दिल्ली के मंत्री।
3. सेंथिल बालाजी (डीएमके) – तमिलनाडु के मंत्री।
4. नवाब मलिक (एनसीपी) – महाराष्ट्र के मंत्री।